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Hyderabad हैदराबाद: यहां की एक स्थानीय अदालत ने आईटी एक्ट-2000 की धारा 66-डी के तहत किए गए अपराधों के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी अव्वारू लक्ष्मी दीपक, 32, वारसीगुडा और रागुला श्रवण कुमार, 33, तारनाका पर 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उन्हें एक महीने के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हैदराबाद की एक 46 वर्षीय महिला को जालसाजों ने फर्जी ईमेल आईडी बनाकर ठगा। उसके डीमैट खाते में विभिन्न कंपनियों के शेयर थे। दीपक ने उसे उसके मृत पिता के खाते से बिना दावे वाले शेयर वापस दिलाने में मदद करने का वादा किया।
2014 में दीपक ने उसे एक कंपनी में डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए राजी किया। ऐसा करते समय उसने उसकी जानकारी या सहमति के बिना उसके नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी भी बना ली, जबकि उसे फोन चलाना या ईमेल बनाना नहीं आता था।
कई सालों में दीपक ने उसके शेयर ट्रांसफर कर दिए और उसके अकाउंट का दुरुपयोग किया। शिकायतकर्ता को 2018 में ही धोखाधड़ी के बारे में पता चला और उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419 और 66 (सी) (डी) आईटी एक्ट-2000 के तहत मामला दर्ज कर जांच की।
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Harrison
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