तेलंगाना

अनुसूचित क्षेत्रों के सरपंच पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा

Tulsi Rao
21 Aug 2025 12:47 PM IST
अनुसूचित क्षेत्रों के सरपंच पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखा
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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्थानीय निकायों के सरपंच पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाली राज्य सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की खंडपीठ ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इन क्षेत्रों में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को रोकने की याचिका भी खारिज कर दी।

यह याचिका गैर-आदिवासी कल्याण समिति द्वारा दायर की गई थी, जिसका प्रतिनिधित्व कोठागुडेम जिले से इसके सचिव के. मधु ने किया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है।

हालांकि, राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (पेसा) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस नीति का बचाव किया। इसने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 243डी(4), जैसा कि पेसा के तहत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित है, यह अनिवार्य करता है कि पंचायतों में सभी अध्यक्ष पद (सरपंच) अधिनियम की धारा 4 के अनुरूप विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होने चाहिए।

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