
हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को 'स्टूडेंट्स प्रोटेक्शन फोरम' (SPF) की याचिका पर दूसरी सुनवाई की। इस याचिका में JNTUH के R22 नियम के तहत आने वाले छात्रों के लिए ग्रेस मार्क्स (अतिरिक्त अंक) की मांग की गई थी।
जस्टिस जुव्वदी श्रीदेवी ने छात्रों की मुश्किलों और राहत की मांग के आधार को समझने के लिए उनसे बातचीत की। श्रीहास नाम के एक छात्र ने कोर्ट को बताया कि कई छात्र बहुत कम अंकों की कमी के कारण अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए, जिससे उनके एकेडमिक करियर, नौकरी के मौकों और आगे की पढ़ाई की संभावनाओं पर असर पड़ा है। उसने कोर्ट से अपील की कि प्रभावित छात्रों को राहत के तौर पर ग्रेस मार्क्स देने पर विचार किया जाए।
JNTUH के अधिकारियों ने अपना जवाब दाखिल करने और अपना पक्ष रखने के लिए और समय मांगा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 18 सितंबर, 2026 तक के लिए टाल दी।





