तेलंगाना

तेलंगाना हाई कोर्ट ने अलॉट की गई MBBS सीट रद्द करने पर रोक लगाई

Subhi
1 Oct 2026 11:35 AM IST
तेलंगाना हाई कोर्ट ने अलॉट की गई MBBS सीट रद्द करने पर रोक लगाई
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तेलंगाना हाई कोर्ट ने ST कैटेगरी के तहत एक स्टूडेंट को मिली MBBS सीट रद्द करने पर रोक लगा दी है। कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंसेज ने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से मिले एक कम्युनिकेशन के बाद उसे ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट मान लिया था। कोर्ट ने M गायत्री चौहान की रिट पिटीशन पर यह अंतरिम आदेश दिया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्सिटी की 26 सितंबर की कार्रवाई को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट के सामने अपने कम्युनिटी और जन्म तिथि के सर्टिफिकेट पेश किए, जिनसे पता चलता है कि वह लाम्बाडी-28 (ST) कम्युनिटी से हैं। उन्होंने यह भी बताया कि क्वालिफाइंग परीक्षा से पहले उन्होंने चार साल तक तेलंगाना के संस्थानों में पढ़ाई की थी।

मस्जिद की ज़मीन के एक्सचेंज के खिलाफ PIL पर सुनवाई टली

तेलंगाना हाई कोर्ट की एक बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी शामिल थे, ने मस्जिद-ए-बाग-ए-आम (जिसे रॉयल मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है) के रेनोवेशन और विस्तार के लिए प्रस्तावित ज़मीन के एक्सचेंज को चुनौती देने वाली PIL पर सुनवाई एक हफ़्ते के लिए टाल दी है। यह PIL चिलुमूला रामा राव ने दायर की थी, जिसमें तेलंगाना सरकार और राज्य वक्फ बोर्ड के उस प्रस्ताव पर सवाल उठाया गया था जिसके तहत मस्जिद से जुड़ी 1,539 वर्ग गज ज़मीन को मस्जिद से सटी उतनी ही सरकारी ज़मीन के साथ एक्सचेंज किया जाना था।

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