तेलंगाना

तेलंगाना HC ने ED द्वारा हमले का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी

Subhi
3 Oct 2026 11:41 AM IST
तेलंगाना HC ने ED द्वारा हमले का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने किरण GS की एक रिट अपील खारिज कर दी है। उन्होंने ED की पूछताछ के दौरान शारीरिक मारपीट और ज़बरदस्ती करने के आरोपों वाली अपनी याचिका खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।

किरण को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50(2) और 50(3) के तहत बुलाया गया था और वह 20 अप्रैल, 2026 को ED के हैदराबाद ज़ोनल ऑफिस में पेश हुए थे। उन्होंने चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस वाकिटी रामकृष्ण रेड्डी की बेंच के सामने आरोप लगाया कि उनके साथ शारीरिक मारपीट की गई और उनके वकील और दोस्त को ज़बरदस्ती ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने ED ऑफिस के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखने और पेश करने की मांग की थी।

ED ने इन आरोपों से इनकार किया और CCTV फुटेज व अन्य रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि किरण को रात करीब 8 बजे ऑफिस से निकलते हुए देखा गया था और उन पर चोट का कोई निशान नहीं था; साथ ही, निकलते समय उन्होंने रजिस्टर पर साइन भी किए थे। ED ने यह भी बताया कि ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग प्लेटफॉर्म के ज़रिए कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच की जा रही है।

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