तेलंगाना

हाई कोर्ट ने पहले की FIR रद्द करने की जानकारी सार्वजनिक की

Subhi
14 Aug 2026 10:49 AM IST
हाई कोर्ट ने पहले की FIR रद्द करने की जानकारी सार्वजनिक की
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हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने FIR या फ़ाइनल रिपोर्ट को रद्द करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे उसी मामले में पहले दायर की गई याचिकाओं और उनके नतीजे या मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दें। यह निर्देश तब जारी किया गया जब एक याचिकाकर्ता उसी FIR को रद्द करने की मांग वाली पहले से लंबित याचिका के बारे में जानकारी देने में नाकाम रहा। सोमवार को जस्टिस जे श्रीनिवास राव ने एक आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए ये निर्देश जारी किए, क्योंकि याचिकाकर्ता ने पहले की कार्यवाही के लंबित होने की जानकारी नहीं दी थी। कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं के वकीलों को भी निर्देश दिया जो हिरासत में नहीं हैं कि वे आपराधिक याचिका के साथ वकालतनामा भी दायर करें।


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