
हैदराबाद: ACB कोर्ट ने 1 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार दो कर्मचारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि मामले की ज्यादातर जांच अभी बाकी है।
आरोपियों की पहचान तेलंगाना सचिवालय में आउटसोर्सिंग कर्मचारी आनंदेशी राघवेन्द्र और बशीरबाग के परिश्रमा भवन स्थित TGIDC कार्यालय में सीनियर असिस्टेंट मेडी विनोद कुमार के रूप में हुई है।
ACB के अनुसार, राघवेन्द्र ने शिकायतकर्ता के मेडिकल बिलों को 'मुख्यमंत्री राहत कोष' (CMRF) योजना के तहत प्रोसेस करने के लिए, विनोद कुमार के जरिए पहले 5,000 रुपये की रिश्वत मांगी और ली।
इसके बाद, दोनों आरोपियों ने इस योजना के तहत मंजूर 2 लाख रुपये के मेडिकल रीइम्बर्समेंट चेक को जारी कराने और शिकायतकर्ता के दूसरे मेडिकल बिल को प्रोसेस करने के लिए 1 लाख रुपये और मांगे।





