तेलंगाना

Telangana High Court rejects Maheshwara college’s plea

Tulsi Rao
28 Feb 2023 5:08 AM GMT
Telangana High Court rejects Maheshwara college’s plea
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को महेश्वरा मेडिकल कॉलेज द्वारा पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए कॉलेज लाइसेंस देने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। कॉलेज का स्वामित्व कांग्रेस नेता अल्लेती महेश्वरा रेड्डी के परिवार के सदस्यों के पास है।

एनएमसी ने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कॉलेज को दी गई अनुमति के पत्रों को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उसने सात जाली बैंक ऑफ बड़ौदा गारंटी दस्तावेज पेश किए थे और निर्देश दिया था कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 और 2022-2023 के लिए पीजी मेडिकल छात्रों को प्रवेश दिया जाए। तबादला।

स्कूल प्रशासन ने हाईकोर्ट से इलाज की गुहार लगाई। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया। कॉलेज ने इसे चुनौती दी और डिवीजन बेंच के समक्ष अपील की। कॉलेज के वरिष्ठ वकील डी प्रकाश रेड्डी ने तर्क दिया कि कॉलेज बेईमानी के कार्यों में शामिल नहीं था।

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