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माता-पिता को उपहार दिए जाने पर भी कर कटौती का दावा किया जा सकता है

Teja
27 March 2023 7:55 AM GMT
माता-पिता को उपहार दिए जाने पर भी कर कटौती का दावा किया जा सकता है
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रिटर्न : सभी के परिवार प्रबंधन के लिए उचित योजना आवश्यक है। उनकी आय के आधार पर हर साल आयकर का भुगतान करना पड़ता है। टैक्स का बोझ कम करने के साथ-साथ परिवार की भावी जरूरतों के लिए बचत योजनाओं में निवेश करना चाहिए। बच्चों के साथ-साथ माता-पिता की जरूरतों का ख्याल रखना सभी के लिए जरूरी है। माता-पिता को अपने बच्चों की सेहत के साथ-साथ उनकी पढ़ाई का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए हाउस रेंट, हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के साथ इनवेस्टमेंट स्कीम्स पर टैक्स छूट मिलती है। इन डिडक्शन को इनकम टैक्स एक्ट-1961 के तहत क्लेम किया जा सकता है। इसे क्लेम करने से टैक्स का बोझ कम होगा। आइए जानते हैं किस तरह के निवेश में कम होगा इनकम टैक्स का बोझ..!

माता-पिता ही नहीं.. बच्चे भी अपने माता-पिता को उपहार दे सकते हैं.. वे माता-पिता के नाम से निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। माता-पिता को नकद उपहार कर मुक्त है। किसी निवेश के लिए माता-पिता को नकद उपहार मिल सकता है। आयकर विभाग कानून के नियमों के आधार पर ऐसे निवेश पर अर्जित ब्याज आय पर कर लगाता है। माता-पिता की वार्षिक आय कम हो तो अधिक लाभ होता है। ऐसे में आप अपने माता-पिता के नाम पर निवेश कर सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं।

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