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NEW DELHI नई दिल्ली: यूट्यूबर फेलिक्स गेराल्ड ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है।उनकी याचिका के बाद, न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने उन्हें अपने दावे के समर्थन में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय दिया।गेराल्ड को कथित तौर पर अपने यूट्यूब चैनल पर एक अन्य यूट्यूबर सवुक्कु शंकर का "आपत्तिजनक" साक्षात्कार होस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। साक्षात्कार में कथित तौर पर मद्रास उच्च न्यायालय और तमिलनाडु पुलिस की महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी।
उच्च न्यायालय ने मामले को 16 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।पत्रकार जेराल्ड ने दावा किया कि उन्हें तमिलनाडु पुलिस अधिकारियों ने दो दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा और उनके ठिकाने के बारे में उनके परिवार के सदस्यों या दोस्तों को "बुरी मंशा" से नहीं बताया गया।उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
अधिवक्ता सूर्य प्रकाश और अविनाश कुमार द्वारा दायर याचिका में तमिलनाडु राज्य और कई पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता को हुई पीड़ा, अपमान और प्रतिष्ठा की हानि के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि "रेडपिक्स 24×7" यूट्यूब चैनल के मालिक जेराल्ड ने 30 अप्रैल को एक आलोचक और पत्रकार सवुक्कू शंकर का साक्षात्कार लिया, जिसमें तमिलनाडु की सत्तारूढ़ सरकार द्वारा सवुक्कू मीडिया, उनके समाचार आउटलेट को कथित तौर पर निशाना बनाए जाने पर प्रकाश डाला गया।साक्षात्कार के बाद, शंकर को 4 मई को महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ उनके आरोपों के लिए कोयंबटूर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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Harrison
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