तमिलनाडू
रिट कोर्ट सभी बीमारियों का रामबाण इलाज नहीं, SC ने सवुक्कू की ऑफिस खोलने की अर्जी खारिज की
Ratna Netam
21 Jan 2026 2:05 PM IST

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Tamil Nadu.तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूट्यूबर सावुक्कू शंकर की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चेन्नई में अपने ऑफिस की सील खोलने और एक फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा मारपीट और जबरन वसूली के आरोपों के सिलसिले में उनके जब्त किए गए डिवाइस वापस करने के निर्देश मांगे थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शंकर की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उनसे ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने को कहा। बेंच ने शंकर की ओर से पेश सीनियर वकील बालाजी श्रीनिवासन से कहा, "आपको नहीं लगता कि रिट कोर्ट सभी बीमारियों का इलाज है। खारिज।"
हाई कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2025 को सीलिंग ऑर्डर पर रोक लगाने से मना कर दिया था और यूट्यूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 105–107 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश दिया था। शंकर ने अपनी याचिका में अदंबक्कम में अपने ऑफिस की जगह को खोलने और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के ऑफिस की जगह के एंट्रेंस पर पुलिस कर्मियों को तैनात करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को शंकर को 17 क्रिमिनल केस में हेल्थ ग्राउंड पर अंतरिम बेल दी थी, यह देखते हुए कि तमिलनाडु पुलिस द्वारा उनकी पर्सनल लिबर्टी में बार-बार रुकावट डालना सिर्फ “कानून के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल” माना जा सकता है। शंकर को 13 दिसंबर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था और भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज किया गया था। प्रॉसिक्यूशन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूसर से पैसे वसूले थे।
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