तमिलनाडू

जरूरत पड़ने पर महिला पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी दी जाएगी: DGP

Kavita2
6 July 2025 9:46 AM IST
जरूरत पड़ने पर महिला पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी दी जाएगी: DGP
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Tamil Nadu तमिलनाडु : पुलिस महानिदेशक शंकर जीवाल ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर महिला पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा ड्यूटी दी जाएगी। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की: तमिलनाडु पुलिस के कानून एवं व्यवस्था एडीजीपी एस डेविडसन देवसिरवथ ने 30 तारीख को जिला एवं शहर के पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने उन्हें सुरक्षा ड्यूटी के लिए अधिक महिला पुलिस अधिकारियों का उपयोग न करने की सलाह दी। डेविडसन ने महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों की शीघ्र जांच एवं पूर्ण करने को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से यह सलाह दी। कानूनी प्रावधानों के अनुसार, POCSO मामलों में 60 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य है। परिणामस्वरूप, बैठक में सुरक्षा कार्य के लिए अधिक महिला पुलिस अधिकारियों का उपयोग न करने की सलाह दी गई क्योंकि ऐसी स्थिति है जहां इन मामलों को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिला पुलिस अधिकारी महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच एवं बयान दर्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह सलाह इसलिए दी गई क्योंकि जब महिला पुलिस अधिकारियों को अनावश्यक रूप से अन्य ड्यूटी पर भेजा जाएगा तो यह कार्य प्रभावित होगा। तमिलनाडु पुलिस विभाग में महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करने वाला अग्रणी राज्य है। पुलिस के काम को अंजाम देने में महिला पुलिस अधिकारी अहम भूमिका निभाती हैं। उन्हें विरोध प्रदर्शन, जनसभा, प्रदर्शन और महत्वपूर्ण हस्तियों के दौरे जैसे सुरक्षा अभियानों के दौरान महिलाओं की भीड़ को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में तैनात किया जाता है।

आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा कार्य: कानून के अनुसार, केवल महिला कांस्टेबल ही महिला अपराधियों को गिरफ्तार करने, आरोपी महिलाओं या महिला गवाहों से पूछताछ करने और उनके बयान दर्ज करने और महिलाओं की भीड़ को संभालने जैसे कुछ कार्य कर सकती हैं। वे ही यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सभी महिला पुलिस स्टेशनों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में कोई बाधा न आए। महिलाओं और बच्चों से संबंधित याचिकाओं और मामलों को संभालने के लिए सभी महिला पुलिस स्टेशनों में केवल महिला कांस्टेबलों को ही तैनात किया जाता है।

परिणामस्वरूप, महिला गार्डों को नियमित सुरक्षा ड्यूटी पर नहीं रखा जाता है। पत्र में कहा गया है कि महिला गार्डों को केवल आवश्यक होने पर ही सुरक्षा ड्यूटी पर लगाया जाता है।

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