तमिलनाडू

ईसाई कानून के तहत विवाहित महिला एससी कोटा का दावा नहीं कर सकती: मद्रास HC

Tulsi Rao
17 May 2025 4:26 PM IST
ईसाई कानून के तहत विवाहित महिला एससी कोटा का दावा नहीं कर सकती: मद्रास HC
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मदुरै: यह देखते हुए कि एक ईसाई को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देना संविधान के साथ धोखा है, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में कन्याकुमारी में थेरूर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद से एक एआईएडीएमके महिला पदाधिकारी को अयोग्य घोषित कर दिया, जो एससी समुदाय के लिए आरक्षित था। न्यायमूर्ति एल विक्टोरिया गौरी ने डीएमके वार्ड सदस्य वी अय्यप्पन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने इस पद के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि महिला, वी अमुथा रानी मूल रूप से हिंदू पल्लर समुदाय (एक एससी संप्रदाय) से थी, उसने 2005 में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग से संबंधित एक ईसाई व्यक्ति से विवाह किया था, जिसके तहत विवाह केवल दो ईसाइयों के बीच ही हो सकता है। रानी के इस दावे को खारिज करते हुए कि उन्होंने न तो बपतिस्मा लिया है और न ही ईसाई धर्म अपनाया है, न्यायाधीश ने कहा, "जब कोई व्यक्ति भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत स्वेच्छा से विवाह के लिए प्रस्तुत होता है, तो उसके बाद उक्त व्यक्ति को ईसाई माना जा सकता है, (और) मूल धर्म का त्याग स्वतः हो जाता है।" तमिलनाडु सरकारी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2016 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म से अलग किसी धर्म को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। चूंकि पंचायत प्रमुख का पद लोक सेवकों की श्रेणी में आता है, इसलिए उपरोक्त नियम रानी पर भी लागू होता है और वह खुद को 'हिंदू' नहीं बता सकती या सार्वजनिक रोजगार के उद्देश्य से अनुसूचित जाति की सदस्य होने का दावा नहीं कर सकती, न्यायाधीश ने कहा।

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