
मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को मदुरै के एसपी को हिस्ट्रीशीटर एस कालीमुथु उर्फ वेल्लईकाली की पत्नी की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया, जिसमें उसने अपने पति के लिए सुरक्षा की मांग की है, यदि उसे हाल ही में हुई एक हत्या के सिलसिले में पुलिस हिरासत में लिया जाता है।
याचिकाकर्ता के दिव्या ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पति के मित्र वी सुभाष चंद्र बोस को 31 मार्च को एक “फर्जी मुठभेड़” में मार डाला, जो कालीस्वरन की हत्या के आरोपियों में से एक था।
उसने आरोप लगाया कि पुलिस अब उसके पति को भी हिरासत में लेकर उसी तरह मारने की साजिश कर रही है।
हालांकि उसने 10 अप्रैल को पुलिस को एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया, उसने दावा किया और उपरोक्त निर्देश की मांग की। न्यायमूर्ति पी धनबल ने एसपी को उसके अभ्यावेदन पर विचार करने और एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया।





