
Tamil Nadu तमिलनाडु : चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में आयोग ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें बताया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल फोन का उपयोग बढ़ गया है। साथ ही, मतदान के दिन मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन रखने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग, महिलाएं और दिव्यांगों को खास तौर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
मतदान के दिन, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, और वह भी बंद स्थिति में। मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर छोटे-छोटे डिब्बे या जूट के थैले रखे जाएंगे। मतदाताओं को अपने मोबाइल फोन उनमें रखकर मतदान करने जाना होगा। मतदाताओं को मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, स्थानीय आपातकालीन स्थिति के आधार पर, रिटर्निंग अधिकारी कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रथा से छूट दे सकते हैं। निर्वाचन आचार नियम, 1961 के नियम 49एम के अनुसार मतदान केन्द्र पर मतदाता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इस नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि उम्मीदवार मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर बूथ स्थापित कर सकते हैं, ताकि मतदान के दिन चुनाव आयोग द्वारा जारी आधिकारिक मतदाता सूचना पत्र न लाने वाले मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पत्र जारी किए जा सकें (अभी तक इन बूथों को मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर होना पड़ता था। अब यह दूरी कम कर दी गई है)।





