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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने आरक्षण और रोस्टर नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए राज्य न्यायिक सेवा के लिए 245 सिविल न्यायाधीशों का चयन रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने गुरुवार को आदेश दिया कि एक संशोधित सूची दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित की जाएगी। परिणाम 16 फरवरी को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (टीएनपीएससी) द्वारा जारी किए गए थे।
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Kiran
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