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Chennai चेन्नई: चुनाव आयोग (ईसी) ने स्पष्ट किया है कि तमिलनाडु के अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) को मान्यता प्राप्त नहीं है। (विजय की पार्टी को मान्यता नहीं मिली) करूर रैली में भगदड़ मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास उच्च न्यायालय को इसकी जानकारी दी गई। चुनाव आयोग के वकील निरंजन राजगोपाल ने अदालत को बताया कि टीवीके नियमों के अनुसार मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी होने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त होने के लिए, उसे चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि कम से कम छह प्रतिशत वैध वोट हासिल करना, विधानसभा में दो सीटें जीतना या लोकसभा में एक सीट जीतना।
इस बीच, 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में विजय द्वारा आयोजित एक रैली में भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई। मदुरै पीठ के एक वकील ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। उन्होंने मांग की है कि टीवीके पार्टी का पंजीकरण या मान्यता रद्द की जाए और अभिनेता विजय के खिलाफ एफआईआर में अतिरिक्त आरोप शामिल किए जाएं।
दूसरी ओर, मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि विजय की पार्टी की कोई पहचान नहीं है।
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