तमिलनाडू

सीमन के खिलाफ विजयलक्ष्मी की शिकायत खारिज नहीं की जा सकती: Supreme Court

Kavita2
18 Feb 2025 9:37 AM IST
सीमन के खिलाफ विजयलक्ष्मी की शिकायत खारिज नहीं की जा सकती: Supreme Court
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Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री विजयलक्ष्मी द्वारा दायर शिकायत के आधार पर नाम तमिल पार्टी के समन्वयक सीमन के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए पुलिस विभाग को 12 सप्ताह के भीतर मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सीमन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर अभिनेत्री विजयलक्ष्मी द्वारा वलसरवक्कम पुलिस स्टेशन में 2011 में दर्ज शिकायत के आधार पर अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने उससे शादी करने का वादा करके उसे धोखा दिया है। सोमवार को न्यायाधीश जी.के. इलैंडिरियन के समक्ष याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। उस समय सीमन की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि विजयलक्ष्मी ने 2011 में दर्ज शिकायत पहले ही वापस ले ली थी और बाद में 2023 में दर्ज शिकायत वापस ले ली। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि उकसावे के तहत दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज मामले को रद्द किया जाए।

पुलिस विभाग की ओर से पेश हुए वकील ने भी इस बात पर आपत्ति जताई कि मामले को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आसानी से नहीं किया जा सकता खारिज: दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने सवाल उठाया कि क्या विजयलक्ष्मी सीमन की पहली पत्नी हैं? इसके अलावा जज ने कहा कि इस मामले को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता और आदेश दिया कि अगर विजयलक्ष्मी शिकायत वापस भी ले लेती हैं तो भी पुलिस को सीमन के खिलाफ यौन अपराध अधिनियम के तहत शिकायत की जांच करनी चाहिए, जिससे उनकी याचिका खारिज हो जाती है। जज ने पुलिस को 12 सप्ताह के भीतर मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया।

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