![Tamil Nadu: गजा के पीड़ित अब भी सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते Tamil Nadu: गजा के पीड़ित अब भी सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते](https://jantaserishta.com/h-upload/2025/02/12/4379609-16.webp)
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि डेल्टा जिलों में 2018 गजा चक्रवात से प्रभावित हुए लोग, लेकिन वित्तीय सहायता नहीं ले पाए हैं, वे सहायता के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।
राज्य सरकार के वकील ए एडविन प्रभाकर ने मुख्य न्यायाधीश केआर श्रीराम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली पीठ के समक्ष यह दलील दी, जब कलईसेल्वन और वेल्लाईसामी द्वारा दायर दो जनहित याचिकाएं, डेल्टा जिलों के सभी ग्रामीणों के लिए नुकसान के मुआवजे की मांग करते हुए हाल ही में सुनवाई के लिए आईं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने चक्रवात से प्रभावित विभिन्न ग्रामीणों को मुआवजा दिया और अगर किसी को मुआवजा नहीं मिला है, तो वे संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकते हैं और इस पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।