तमिलनाडू

वेंगईवायल मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाब देने का आदेश दिया

Kavita2
29 March 2025 9:21 AM IST
वेंगईवायल मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को जवाब देने का आदेश दिया
x

Tamil Nadu तमिलनाडु: चेन्नई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने का आदेश दिया है कि वेंगईवायल मामले में सीबीसीआईडी ​​पुलिस द्वारा की गई जांच अधूरी थी।

पुदुक्कोट्टई जिले के वेंगईवायल गांव में पीने के पानी की टंकी में मानव अपशिष्ट मिलाए जाने की घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए अधिवक्ता मार्क्स रविंद्रन और अन्य द्वारा दायर मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश के.आर. श्रीराम और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने फिर से की।

तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त मुख्य अधिवक्ता जे. रविंद्रन ने कहा, "इस घटना के संबंध में दर्ज मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आरोपियों ने मामले से खुद को बरी करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए और तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील जी.एस. मणि ने कहा कि तमिलनाडु सरकार के नियंत्रण में आने वाली सीबीआईआईडी पुलिस ने मामले की पूरी जांच नहीं की है। हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीबीआई जांच को स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। वेंगईवायल घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश सत्यनारायण की अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग ने भी अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। तमिलनाडु सरकार के दबाव के कारण सीबीसीआईडी ​​पुलिस ने पिछले 2 वर्षों से इस मामले की स्वतंत्र और उचित दृष्टिकोण से जांच नहीं की है। उन्होंने प्रभावित लोगों को ही दोषी बताया है। उन्होंने अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को हटाकर देरी से दोषपूर्ण आरोप पत्र दाखिल किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से एक हलफनामा भी दाखिल किया गया है। इसके बाद न्यायाधीशों ने सरकार को याचिकाकर्ता के आरोपों का जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 12 जून तक स्थगित कर दी।

Next Story