
Tamil Nadu तमिलनाडु : जिले के वेंगईवायल में सूचीबद्ध आवासीय क्षेत्र में मानव अपशिष्ट के मिश्रण से जुड़े मामले की सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पुदुक्कोट्टई जिले के वेंगईवायल में सूचीबद्ध आवासीय क्षेत्र में मानव अपशिष्ट के मिश्रण की घटना की जांच कर रही सीबीसीआईडी पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल मुरलीराजा और उसी गांव के तीन लोगों मुथुकृष्णन और सुदर्शन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसके बाद 12 मार्च को तीनों को आपराधिक न्यायालय में आरोप पत्र की एक प्रति दी गई और सुनवाई 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। उस समय तीनों ने मामले से बरी होने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी क्योंकि उनका घटना से कोई लेना-देना नहीं था। अदालत ने सीबीसीआईडी पुलिस को इस पर जवाब देने का आदेश दिया और मामले की सुनवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद सीबीसीआईडी ने जवाब याचिका दायर कर कहा कि उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सबूत मजबूत हैं। इसके बाद आज (23 अप्रैल) पुदुक्कोट्टई आपराधिक न्यायालय संख्या 2 में मामले की सुनवाई हुई। तीनों आरोपियों के उपस्थित होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट जी. अर्पुथावनन ने मामले की सुनवाई 12 मई तक स्थगित करने का आदेश दिया।





