तमिलनाडू

चेन्नई में वेल यात्रा की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Kavita2
24 March 2025 1:28 PM IST
चेन्नई में वेल यात्रा की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट
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Tamil Nadu तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने आज तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी मामले में चेन्नई में वेल यात्रा निकालने की अनुमति मांगने वाली अपील को खारिज कर दिया।

दो अलग-अलग धर्मों के लोगों ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी को लेकर अपनी राय और मांगें रखीं, जिससे हड़कंप मच गया। उस समय हिंदू मुन्नानी संगठन ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की रक्षा के लिए चेन्नई में 'वेल यात्रा' रैली निकालने की अनुमति मांगी थी।

जब पुलिस ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया, तो भारत हिंदू मुन्नानी संगठन ने रैली की अनुमति के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में मामला दायर किया।

मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश जी.के. इलांधीरियन ने घटना की कड़ी निंदा की और मामले को खारिज करने का आदेश देते हुए कहा, "तिरुपरनकुंद्रम मुद्दे और चेन्नई के बीच क्या संबंध है? तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की रक्षा के लिए चेन्नई में रैली निकालने की क्या जरूरत है? आप बेवजह समस्या खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं।"

इसके बाद भारत हिंदू मुन्नानी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज यह मामला न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया और वेल यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। न्यायाधीशों ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि चेन्नई में वेल यात्रा आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने वाला उच्च न्यायालय का आदेश सही था और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

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