
चेन्नई: वेदांता लिमिटेड ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर कर तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उस आदेश के खिलाफ अपील की है, जिसमें थूथुकुडी में ग्रीन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने की इजाज़त देने के उसके नए प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था। थूथुकुडी में स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग यूनिट से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर 2018 में ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे और पुलिस फायरिंग हुई थी।
चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने बुधवार को TNPCB समेत रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज़ को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई 26 फरवरी तक के लिए टाल दी।
वेदांता लिमिटेड की तरफ से सीनियर वकील सतीश परासरन ने कोर्ट को बताया कि कंपनी ने 9 जनवरी, 2026 को ग्रीन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने की मंज़ूरी देने के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन TNPCB ने 27 जनवरी को आवेदक को सुनने या पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग मोड के प्रस्ताव की खासियतों पर गौर किए बिना इसे खारिज कर दिया।
कोर्ट ने पहले TNPCB को केस के पेंडिंग होने की परवाह किए बिना कंपनी की एप्लीकेशन पर विचार करने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद वकील ने बोर्ड पर प्रपोज़ल को सीधे खारिज करने का आरोप लगाया।





