तमिलनाडू

करूर भगदड़ मामले में TVK के दो पदाधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

Ratna Netam
30 Sept 2025 5:24 PM IST
करूर भगदड़ मामले में TVK के दो पदाधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया
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KARUR.करूर: पुलिस ने बताया कि टीवीके के दो पदाधिकारियों को मंगलवार को 27 सितंबर को पार्टी की एक रैली के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि तमिलगा वेत्री कझगम के करूर पश्चिम जिला सचिव वी. पी. मथियालगन और करूर मध्य जिला सचिव कासी पौनराज का नाम प्राथमिकी में दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि टीवीके के राज्य महासचिव बुस्सी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का भी नाम प्राथमिकी में है, लेकिन उन्हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और धारा 223 (आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को करूर में टीवीके प्रमुख की रैली के दौरान हुई कथित भगदड़ की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।
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