तमिलनाडू

कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में दो लोगों को जमानत दी गई: SC

Kavita2
23 April 2025 9:12 AM IST
कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले में दो लोगों को जमानत दी गई: SC
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Tamil Nadu तमिलनाडु : अवैध शराब पीने से 60 से अधिक लोगों की मौत वाले कल्लकुरिची मामले में चेन्नई हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी दामोदरन और कन्नुकुट्टी उर्फ ​​गोविंदराज को सशर्त जमानत दे दी है।

2024 में कल्लकुरिची जिले के करुणापुरम में अवैध शराब पीने से करीब 67 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना की जांच सीबीआई कर रही है, जिसने न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में हलचल मचा दी है। इस मामले में जहरीली शराब बेचने और तस्करी करने समेत अन्य आरोपों में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

ऐसे में इस मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी गोविंदराज उर्फ ​​कन्नुकुट्टी और दामोदरन ने जमानत के लिए चेन्नई हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

यह याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के समक्ष सुनवाई के लिए आई। उस समय सीबीआई की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि दामोदरन और कन्नुकुट्टी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वे 10 महीने से अधिक समय से जेल में हैं और वे अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद, न्यायाधीश ने दामोदरन और कन्नुकुट्टी उर्फ ​​गोविंदराज को सशर्त जमानत दे दी और उन्हें अगले आदेश तक रोजाना जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया।

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