तमिलनाडू

कोशिश के मामले में दो लोगों को आठ-आठ बार उम्रकैद की सज़ा

Subhi
20 Jun 2026 11:32 AM IST
कोशिश के मामले में दो लोगों को आठ-आठ बार उम्रकैद की सज़ा
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कोयंबटूर: SC/ST (PoA) एक्ट के तहत मामलों की सुनवाई के लिए बनी कोयंबटूर की स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों को आठ-आठ बार उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। इन आरोपियों ने 2017 में किनाथुक्कडावु के पास एक गाँव में पोल्ट्री फ़ार्म के कर्मचारियों को जातिसूचक गालियाँ देने के बाद उनकी हत्या करने की कोशिश की थी।

पुलिस ने बताया कि कुल्लीचेट्टीपालयम के एक प्राइवेट पोल्ट्री फ़ार्म में छह दलित परिवारों और चार OBC परिवारों को काम पर रखा गया था और उन्हें फ़ार्म के पास ही रहने के लिए क्वार्टर दिए गए थे। 3 नवंबर 2017 को OBC सदस्यों ने फ़िल्म के ऐसे गाने बजाए जिनमें उनकी जाति का ज़िक्र था। दलितों ने भी अपने समुदाय से जुड़े गाने बजाना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। इसके बाद, OBC सदस्यों ने चार दलितों पर हमला कर दिया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

घायलों की पहचान के. करुप्पु, एम. कलिमुथु, उनके भाई एम. सदायंडी और आर. सुंदरराज के तौर पर हुई, जो सभी डिंडीगुल के रहने वाले थे। पुलिस ने इस मामले में थूथुकुडी के रहने वाले पी. सेंथिलकुमार (34) और वी. चिन्नदुरई (43) को गिरफ़्तार किया। जब दलितों ने गाना बजाया, तो सेंथिलकुमार और चिन्नदुरई क्वार्टर के पास शराब पी रहे थे। पुलिस के मुताबिक, नाराज़ होकर दोनों ने दरांती और लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया।

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