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Tamil Nadu, तमिलनाडु। करूर स्टैम्पी़ड मामले में टीवीके (TVK) के करूर जिला सचिव माधियाझगन और पोनराज को अदालत ने पुलिस कस्टडी बढ़ाने की पुलिस की मांग खारिज करने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
रिहाई के बाद टीवीके के सदस्यों और परिवारों ने मिठाइयाँ बाँटकर जश्न मनाया। इस अवसर पर समर्थकों ने नेताओं का स्वागत किया और अदालत के निर्णय को न्यायसंगत बताया।
टीवीके नेताओं ने भी कहा कि वे कानून और शांति का पालन करते हुए आगे की गतिविधियों में भाग लेंगे। पुलिस ने रिहाई के बावजूद निगरानी बनाए रखने और मामले की जांच जारी रखने का आश्वासन दिया है।
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