तमिलनाडू

कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी होगी: CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

Kavita2
16 April 2025 9:22 AM IST
कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले की सुनवाई तीन महीने में पूरी होगी: CBI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
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Tamil Nadu तमिलनाडु : सीबीआई ने चेन्नई उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि कल्लाकुरिची अवैध शराब मामले की जांच 3 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी।

18 जून, 2024 को कल्लाकुरिची जिले के करुणापुरम में अवैध शराब पीने से करीब 69 लोगों की मौत हो गई थी। तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल मचाने वाले इस मामले की शुरुआत में पुलिस ने जांच की थी, लेकिन बाद में इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। विपक्षी दलों द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी पर घटना के पीछे होने का आरोप लगाने के बाद सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया।

इसके बाद, घटना के सिलसिले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से कन्नुकुट्टी (ए) गोविंदराज को मुख्य आरोपी बनाया गया। इस बीच, 10 महीने से अधिक समय से जेल में बंद कन्नुकुट्टी और दामोथरन ने जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

सीबीआई का विरोध: याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति सुंदर मोहन के समक्ष सुनवाई के लिए आई। उस समय जमानत देने का विरोध करने वाली सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि अवैध शराब की बिक्री से जुड़े मामले की जांच 3 महीने के भीतर पूरी हो जाएगी और मामले के मुख्य आरोपी दामोथरन और कन्नुकुट्टी उर्फ ​​गोविंदराज को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

साथ ही, उनके वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि वे 10 महीने से अधिक समय से जेल में हैं और वे अदालत द्वारा लगाई जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सीबीआई को यह जवाब देने का आदेश दिया कि मामले में अभी कितने लोग जांच के दायरे में हैं और जमानत याचिका पर सुनवाई गुरुवार (17 अप्रैल) तक के लिए स्थगित कर दी।

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