
Tamil Nadu तमिलनाडु : चेन्नई उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को मंत्री दुरई मुरुगन द्वारा दायर एक मामले पर जवाब देने का आदेश दिया है, जिसमें उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को वेल्लोर अदालत से चेन्नई स्थानांतरित करने के सरकारी आदेश को रद्द करने की मांग की गई है।
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पुलिस ने दुरई मुरुगन और उनकी पत्नी के खिलाफ 2006 से 2011 तक डीएमके शासन के दौरान लोक निर्माण मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया था।
यह मामला वेल्लोर विशेष न्यायालय में लंबित था। 2019 में एक आदेश जारी कर मामले को चेन्नई की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था। मंत्री दुरई मुरुगन की ओर से इस आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी।
यह मामला न्यायाधीश वी. लक्ष्मी नारायणन के समक्ष सुनवाई के लिए आया। मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार को याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया और सुनवाई 23 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।





