
Tamil Nadu तमिलनाडु: परिवहन सचिव पणिंद्र रेड्डी ने आदेश दिया है कि पेंशनरों को वेतन अनुबंध का लाभ देने के लिए सरकार से धनराशि नहीं मांगी जानी चाहिए। सितंबर 2019 से जुलाई 2022 तक परिवहन निगमों से सेवानिवृत्त होने वालों को 14वें वेतन समझौते का लाभ देने के लिए पेंशन राशि में संशोधन किया जाना चाहिए। उन्हें पेंशन बकाया का भुगतान प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और पेंशन ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति के अनुसार किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए। इस राशि को प्रदान करने के लिए सरकार से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं मांगी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश केवल मूल पेंशन राशि के लिए हैं और महंगाई भत्ते पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में पेंशनरों ने सरकार के आदेश का विरोध किया है। इस संबंध में पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा, 'अप्रैल 2003 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों को पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके कारण ट्रस्ट को उनसे पेंशन अंशदान प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन ट्रस्ट को धनराशि प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जब भी पेंशन ट्रस्ट को वित्तीय घाटा हो तो सरकार और प्रशासन को आगे आकर इस समझौते को लागू करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि इसकी भरपाई सरकार और प्रशासन द्वारा की जाएगी। तभी अनुबंध के तहत वित्तीय लाभ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जिन एसोसिएशन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें प्रशासन और सरकार से बात करनी चाहिए और ट्रस्ट को फंड मुहैया कराने के लिए कदम उठाने चाहिए।
