विरुधुनगर : श्रीविल्लिपुथुर में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक यात्री को 80 रुपये की शेष राशि नहीं लौटाने के लिए टीएनएसटीसी बस कंडक्टर और नागरकोइल क्षेत्रीय प्रबंधक पर 8,080 रुपये का जुर्माना लगाया।
यह फैसला आयोग के अध्यक्ष एसजे चक्रकरवर्ती और सदस्य एम मुथुलक्ष्मी ने एस जयाबरथी द्वारा दायर एक याचिका पर जारी किया था। 4 सितंबर, 2019 को, जयाबरथी विरुधुनगर पहुंचने के लिए सत्तूर के पास एक सरकारी बस में सवार हुईं। टिकट की कीमत 22 रुपये थी और जयबरथी ने कंडक्टर को 100 रुपये का नोट दिया।
हालाँकि, कंडक्टर ने सटीक राशि मांगी। चूंकि जयाबरथी के पास खुले पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने दो रुपये का सिक्का दिया। हालाँकि, कंडक्टर ने सटीक किराया नहीं लाने के लिए जयाबरथी पर चिल्लाया और यात्रा के अंत तक शेष राशि भी लौटाने में विफल रहा।
सेवा में कमी को देखते हुए, आयोग ने उत्तरदाताओं को 80 रुपये की शेष राशि वापस करने का निर्देश दिया और यात्री को मानसिक पीड़ा और भौतिक हानि पहुंचाने के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया।