तमिलनाडू
टीएनएसटीसी ने दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने में देरी की, तिरुपुर में जब्त की गई बस
Ritisha Jaiswal
16 March 2023 6:10 PM IST

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टीएनएसटीसी
तिरुप्पुर मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा न्यायाधिकरण ने बुधवार को एक टीएनएसटीसी बस को ज़ब्त कर लिया क्योंकि निगम ने दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को मुआवजा जारी करने में देरी की।
19 जून, 2016 को कांगेयम के नल्लीकुंदन नगर के अलाउद्दीन (30) की टीएनएसटीसी बस की चपेट में आने से मौत हो गई थी। तिरुपुर मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा न्यायाधिकरण में टीएनएसटीसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।
अदालत ने 13 नवंबर, 2017 को 16.29 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन टीएनएसटीसी ने पीड़ित के परिजनों को मुआवजा जारी नहीं किया। तिरुपुर मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा न्यायाधिकरण और फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकारी एजेंसी ने समय मांगा, लेकिन जज ने तत्काल जब्ती का आदेश दिया और बस को जब्त कर लिया गया.
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