तमिलनाडू
तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुरानी मंदिर की जमीन के स्वामित्व का दावा किया
Deepa Sahu
22 Sep 2022 11:20 AM GMT

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चेन्नई: तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मानेदियावल्ली चंद्रशेखर स्वामी मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया है. तमिलनाडु के तिरुचि जिले के तिरुचेंथुरई गांव में और उसके आसपास मंदिर की 369 एकड़ संपत्ति है।
वक्फ बोर्ड का यह दावा तब सामने आया जब एक स्थानीय किसान ने अपनी कृषि भूमि बेचने की कोशिश की। जब राजगोपाल ने तिरुचेंथुरई गांव में अपनी 1.2 एकड़ जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की कोशिश की, तो रजिस्ट्रार कार्यालय ने उन्हें बताया कि जमीन उनकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है।
राजगोपाल ने मीडियाकर्मियों से कहा कि रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि जमीन उनकी नहीं बल्कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड की है और उन्हें चेन्नई में वक्फ बोर्ड कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
किसान ने रजिस्ट्रार से कहा कि उसने 1992 में जमीन खरीदी थी और उससे पूछा कि उसे वक्फ बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है। राजगोपाल के अनुसार, रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने डीड्स विभाग को 250 पन्नों का एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि तिरुचेंदुरई गांव में कोई भी जमीन का लेन-देन केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ ही किया जाना चाहिए।
तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने यह भी कहा कि गांव की पूरी जमीन उसकी है। वक्फ बोर्ड के निर्देश के बारे में पता चलने पर स्थानीय लोग हैरान रह गए और गांव में लगभग सभी के नाम जमीन है।
बीजेपी तिरुचि जिला सचिव, अलूर प्रकाश ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "पूरा गांव एक हिंदू बहुल क्षेत्र है। वक्फ बोर्ड इस संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है।" उन्होंने आगे कहा, ''गांव में चंद्रशेखर स्वामी मंदिर के पास 389 एकड़ जमीन है और 1500 साल पुराना मंदिर है. क्या यह जमीन भी वक्फ की संपत्ति है.''
इस बीच, तिरुचि के जिला कलेक्टर ने राजगोपाल और उन्हें इस मुद्दे से अवगत कराने वाले अन्य लोगों से कहा कि मामले की जांच की जाएगी और आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई की जाएगी। उनके शब्दों के अनुसार, तिरुचि के जिला कलेक्टर ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) के प्रतिनिधियों, वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों, पुलिस और राजस्व अधिकारियों के साथ श्रीरंगम में एक बैठक की और निर्णय लिया कि तिरुचेंदुरई गांव में मालिकाना हक हमेशा की तरह किया जा सकता है। पंजीकरण के तमिलनाडु महानिरीक्षक ने मामले को आगे की जांच के लिए लिया है और वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए दावों की विस्तृत जांच जारी है।
साभार : IANS

Deepa Sahu
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