तमिलनाडू

TN बूचड़खाने पर प्रतिबंध को लेकर स्पष्टता के लिए अदालत का रुख करेगा

Subhi
29 May 2026 10:15 AM IST
TN बूचड़खाने पर प्रतिबंध को लेकर स्पष्टता के लिए अदालत का रुख करेगा
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चेन्नई: तमिलनाडु सरकार हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए कोर्ट जाने पर विचार कर रही है, जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि बकरीद या किसी अन्य दिन किसी भी गाय या बछड़े की हत्या न हो। अधिकारियों ने इस आदेश में अस्पष्टता की बात कही है कि क्या यह एक पूर्ण प्रतिबंध है या केवल सार्वजनिक और अनधिकृत स्थानों पर हत्या को सीमित करता है।

पशुपालन सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने TNIE को बताया कि सरकार इस मामले पर कानूनी राय ले रही है, खासकर इसलिए क्योंकि यह आदेश TN पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के मौजूदा प्रावधानों से परे जाता प्रतीत होता है।

अधिनियम की धारा 4 कुछ विशिष्ट शर्तों के तहत हत्या की अनुमति देती है, यदि पशु 10 वर्ष से अधिक आयु का हो और काम या प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो, या चोट, विकृति या असाध्य रोग के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गया हो।

यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ द्वारा बकरीद पर होने वाली कुर्बानियों से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए पारित किया गया था।

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