तमिलनाडू
TN : मद्रास उच्च न्यायालय ने ‘सत्तई’ दुरई मुरुगन की जमानत याचिका स्थगित की
Renuka Sahu
2 Sep 2024 6:56 AM GMT
x
मदुरै MADURAI : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने आईपीएस अधिकारी वी वरुणकुमार द्वारा दायर मामले में एनटीके नेता ‘सत्तई’ दुरई मुरुगन द्वारा दायर जमानत याचिका स्थगित कर दी। अग्रिम जमानत याचिका में ‘सत्तई’ दुरई मुरुगन ने कहा कि थिलाई नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ झूठे आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। मामले का अभियोजन पक्ष यह है कि वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा ट्वीट पोस्ट करने के बाद नेटिज़न्स ने कई खराब टिप्पणियाँ कीं। वास्तविक शिकायतकर्ता को लगा कि दुरई उकसावे के पीछे तीन व्यक्तियों में से एक था।
सरकारी वकील ने अग्रिम जमानत याचिका के खिलाफ दलीलें पेश कीं और कहा कि दुरई एक आदतन अपराधी है और लगातार अपने सोशल मीडिया अनुयायियों को उकसाता रहता है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि नेटिज़न्स ने उनके पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्हें उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि आईपीएस अधिकारियों ने कार्यवाही का पालन नहीं किया और सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट किए।
दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
Tagsमद्रास उच्च न्यायालयजमानत याचिकाएनटीके नेता सत्तई दुरई मुरुगनतमिलनाडु समाचारजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज का ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारMadras High CourtBail pleaNTK leader Sattai Durai MuruganTamil Nadu NewsJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsInsdia NewsKhabaron Ka SisilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaper
Renuka Sahu
Next Story