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चेन्नई CHENNAI : कृष्णागिरी के एक निजी स्कूल में आयोजित फर्जी एनसीसी शिविर में लड़कियों के यौन उत्पीड़न की जांच पर असंतोष जताते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जांचकर्ताओं से मुख्य आरोपी शिवरामन और शिविर के आयोजन में उसके साथ करीबी संबंध रखने वाले लोगों की मौत के रहस्य को उजागर करने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की पहली पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब अधिवक्ता एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा छात्रों पर हमले की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई।
अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि पुलिस शिवरामन के साथ संबंधों के लिए सहायक एनसीसी अधिकारी गोपू और शिवरामन को निजी स्कूल में लाने वाले भुवन की जांच कर रही है। हालांकि, उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
“गोपू, भुवन और शिवरामन के बीच क्या संबंध है? इन पहलुओं पर कोई उचित जांच नहीं की जा रही है। पीठ ने पूछा, भुवन को गिरफ्तार करने में इतनी देरी क्यों हुई? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीठ ने कहा, यह जानकर हैरानी होती है कि कुछ माता-पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के डर से उन्हें उसी स्कूल में पढ़ना जारी नहीं रखना चाहते। इसने यह भी बताया कि फर्जी एनसीसी कैंप के प्रशिक्षकों में से एक के पास पिस्तौल और राइफल थी और उन्होंने लड़कों को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कैंप में हुई घटना के बारे में बताया तो वे उनकी उंगलियां काट देंगे।
सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे महाधिवक्ता पीएस रमन ने अदालत को बताया कि अब तक तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं और 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पूछताछ के दौरान भुवन ने कहा था कि उसे शिवरामन के पिछले इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। निजी स्कूल के मामलों का हवाला देते हुए एजी ने अदालत को बताया कि संस्थान को चलाने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति के लिए किसी भी समय जीओ की उम्मीद है। एजी के अलावा अतिरिक्त महाधिवक्ता जे रविंद्रन और राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने भी इस मुद्दे पर अदालत के समक्ष दलीलें रखीं।
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