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चेन्नई : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के एक दिन बाद, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को राज्य कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन भी शामिल हुए।
इससे पहले दिन में, वरिष्ठ डीएमके नेता के पोनमुडी को मंत्री के रूप में फिर से शामिल करने के शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद सीएम स्टालिन ने 'समय पर हस्तक्षेप' के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को के पोनमुडी को राज्य कैबिनेट में मंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल रवि के आचरण पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस मामले में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इसे अदालत में ज़ोर से नहीं कहना चाहते थे लेकिन अब आप हमें इसे ज़ोर से कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं।"
सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी है और इसके बावजूद, तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। अदालत पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ टीएन सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत से के पोनमुडी को तमिलनाडु सरकार के मंत्री के रूप में विधान सभा के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।
अयोग्य ठहराए गए तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी को 13 मार्च, 2024 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया था। सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2011 में पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पोनमुडी 2006 से 2011 तक डीएमके शासन के दौरान उच्च शिक्षा और खान मंत्री भी थे। (एएनआई)
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Rani Sahu
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