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चेन्नई CHENNAI : तमिल फिल्म उद्योग में यौन अपराधों के दोषी साबित होने वालों को अब फिल्मों से पांच साल का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। यह बुधवार को दक्षिण भारतीय कलाकार संघ (एसआईएए) की लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति (जीएसआईसीसी) द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए सात प्रस्तावों में से एक था।
यह बैठक मलयालम फिल्म उद्योग में न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट से पैदा हुए भूचाल के मद्देनजर हुई है। एसआईएए (जिसे नादिगर संगम के नाम से भी जाना जाता है) के महासचिव विशाल ने 29 अगस्त को कहा कि उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसआईएए द्वारा 10 दिनों के भीतर हेमा समिति के समान एक पैनल का गठन किया जाएगा।
अपनाए गए अन्य प्रस्तावों में अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक ई-मेल आईडी स्थापित करना, अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करना, पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना और अपमानजनक टिप्पणियों पर यूट्यूबर्स के खिलाफ साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले सदस्यों को सहायता प्रदान करना शामिल है।
एक प्रस्ताव में सदस्यों से यौन दुराचार की घटनाओं को सबसे पहले समिति के संज्ञान में लाने का आग्रह किया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पहले आरोपी व्यक्तियों को चेतावनी दी जाए और फिर सख्त कार्रवाई की जाए। बुधवार की बैठक एसआईएए के अध्यक्ष नासिर, कोषाध्यक्ष कार्थी और उपाध्यक्ष पूची मुरुगन की मौजूदगी में हुई।
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Renuka Sahu
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