तमिलनाडू

तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के लिए एक साल की मैटरनिटी लीव की घोषणा की

Subhi
19 Aug 2026 11:23 AM IST
तमिलनाडु ने तीसरे बच्चे के लिए एक साल की मैटरनिटी लीव की घोषणा की
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चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) मिलेगी, जबकि अभी यह सुविधा 12 हफ़्ते की है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. सरथकुमार ने विधानसभा में अनुदान की मांगों पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की।

यह फ़ैसला राज्य द्वारा मार्च में 'फ़ंडामेंटल रूल 101(A)' में संशोधन के बाद आया है। इस संशोधन के तहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे वाली महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव को 12 हफ़्ते तक सीमित कर दिया गया था।

जून में मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस संशोधित नियम को सही ठहराया था। यह मामला एक महिला सरकारी कर्मचारी से जुड़ा था, जिसने अपने तीसरे बच्चे के लिए 365 दिन की छुट्टी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि संशोधित नियमों के तहत वह केवल 12 हफ़्ते की छुट्टी की हकदार थी।

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