तमिलनाडू

T'Kundram case: हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

Kiran
9 April 2026 2:12 PM IST
TKundram case: हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई
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Madurai मदुरै, लंबे समय से चल रहे थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी विवाद में एक अहम घटनाक्रम में, मद्रास हाई कोर्ट ने सिंगल जज के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें भक्तों के एक ग्रुप को पहाड़ी की चोटी पर पूजा करने की इजाज़त दी गई थी। पहले के निर्देश पर आपत्ति उठाए जाने के बाद यह मामला एक डिवीजन बेंच के सामने लाया गया था। असली सिंगल जज के आदेश में पहाड़ी की चोटी पर पांच लोगों को पूजा करने की इजाज़त दी गई थी, जो मंदिर इलाके और दरगाह दोनों के पास है, इस फैसले को मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह कमेटी और लोकल पुलिस ने कानूनी चुनौती दी थी। इसके जवाब में, सरकार और दूसरे पक्षों ने हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच के सामने अपील की।

मंगलवार को, जज सतीश कुमार और जोथी रमन ने पहले के आदेश पर टेम्पररी रोक लगा दी, जिससे आगे की सुनवाई तक सिंगल जज के निर्देश को लागू करने पर असरदार तरीके से रोक लग गई। सभी जुड़े हुए केस अब 4 जून को आखिरी सुनवाई के लिए टाल दिए गए हैं। कानूनी जानकारों ने बताया कि यह विवाद बहुत विवादित रहा है, जिसमें धार्मिक और पब्लिक ऑर्डर से जुड़ी चिंताएँ एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहले के फैसलों में इससे जुड़े प्रोसेस से जुड़े सवालों पर ध्यान दिया गया था, जिससे मौजूदा केस मुश्किल और बारीक हो गया था, और हाई कोर्ट को ऊँचे लेवल पर दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतरिम रोक का मतलब है कि जून की सुनवाई तक, साइट पर पहले जैसा ही रहेगा, और अधिकारी मौजूदा आदेशों के तहत आने-जाने और पूजा-पाठ की गतिविधियों को मैनेज करते रहेंगे। जानकारों का कहना है कि यह कानूनी लड़ाई मदुरै में विरासत के तरीकों, पब्लिक सेफ्टी और सांप्रदायिक भावनाओं के बीच चल रहे तनाव को दिखाती है।

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