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Chennai चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच मंगलवार को कार्तिगई दीपम त्योहार के दौरान तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर विवादित दीया जलाने से जुड़ी कोर्ट की अवमानना की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करेगी।
यह मामला एक बार फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के सामने आएगा। अवमानना की याचिका में हाई कोर्ट के पहले के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें कार्तिगई दीपम समारोह के दौरान तिरुप्परनकुंद्रम में पहाड़ी की चोटी पर एक असामान्य जगह पर दीया जलाने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि स्पष्ट न्यायिक निर्देशों के बावजूद, अधिकारी जमीन पर आदेश को लागू करने में विफल रहे। जब यह मामला पहले उठाया गया था, तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट के सामने कहा था कि भक्तों को रस्म करने की अनुमति नहीं दी गई थी और पुलिस ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की थी।
यह भी आरोप लगाया गया कि कई भक्तों को हिरासत में ले लिया गया था और मंदिर परिसर में जाने से रोक दिया गया था, जिससे हाई कोर्ट के निर्देश का पालन प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा था। हालांकि, राज्य सरकार ने कार्रवाई टालने की मांग की और कोर्ट को बताया कि इस मुद्दे से जुड़ी एक अपील पहले ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले के पेंडिंग होने का हवाला देते हुए, सरकार ने रिक्वेस्ट की कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई में आगे की कार्रवाई रोक दी जाए। इन बातों पर ध्यान देते हुए, जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन ने पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के कमांडेंट को एक जवाब फाइल करने का निर्देश दिया था, जिसमें यह साफ किया जाए कि पहाड़ी की चोटी पर दीया जलाने के लिए सिक्योरिटी देने से किसने रोका था।
जज ने इस बारे में सफाई मांगी कि अगर कोई रुकावट आई थी, तो वह सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से आई थी या दूसरी एजेंसियों से। इस निर्देश के बाद, कोर्ट ने सुनवाई टाल दी। अब जब मामला आज फिर से विचार के लिए लिस्टेड है, तो उम्मीद है कि यह मामला पहले के कोर्ट ऑर्डर को कथित तौर पर लागू न करने के लिए जवाबदेही के मुद्दे और त्योहार के दौरान हुई घटनाओं में अलग-अलग अथॉरिटीज़ की भूमिका पर फोकस करेगा। तिरुप्परनकुंद्रम के सेंसिटिव धार्मिक मामले और बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान कोर्ट के आदेशों को लागू करने को लेकर उठाए गए बड़े सवालों की वजह से इस केस ने लोगों का काफी ध्यान खींचा है। आज की सुनवाई के नतीजे से शायद यह तय होगा कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई में आगे क्या कदम उठाया जाएगा।
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