तमिलनाडू
Construction मलबा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर अब लगेगा भारी जुर्माना: चेन्नई निगम
Riyaz Ansari
5 May 2025 3:46 PM IST

x
Chennai चेन्नई: ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) ने निर्माण और ध्वस्तीकरण (C&D) कचरे को सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने के मामलों में सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत, उल्लंघन की प्रकृति और भवन के आकार के आधार पर ₹1,000 से ₹5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, सुधार के लिए कुछ समय की छूट भी दी जाएगी।
जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एक एकड़ से बड़े निर्माण स्थलों या 70 मीटर से ऊंची इमारतों को 10 मीटर ऊंची शीट से घेरना अनिवार्य होगा। वहीं, छोटे स्थलों के लिए 6 मीटर की बैरिकेडिंग जरूरी है। धूल उड़ने वाली गतिविधियों, जैसे ड्रिलिंग और कटिंग के दौरान, उच्च घनता वाले कपड़े या ग्रीन नेट का उपयोग तथा पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है।
Tagsचेन्नई निगमनिर्माण कचरापर्यावरणChennai Corporationconstruction wasteenvironmentजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
Next Story





