
Tamil Nadu तमिलनाडु : कोयंबटूर की एक महिला कोर्ट ने शनिवार को नवंबर 2025 में कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हुए एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के सनसनीखेज मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई। फैसला सुनाते हुए, जज वी. सुंदरराज ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ने मामले को बिना किसी शक के साबित कर दिया है। कोर्ट ने पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। दोषी आरोपियों की पहचान टी. करुप्पासामी उर्फ सतीश (30), उनके भाई टी. कालीस्वरन उर्फ कार्तिक, दोनों शिवगंगा जिले के रहने वाले, और उनके रिश्तेदार एम. गुना उर्फ थवासी (20) मदुरै के रहने वाले के तौर पर हुई है।
प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, यह घटना 2-3 नवंबर, 2025 की रात को हुई थी। कॉलेज स्टूडेंट एयरपोर्ट के पास एक कार में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तभी तीनों आरोपी, जो कथित तौर पर शराब के नशे में थे, एक टू-व्हीलर पर उनके पास आए। जब कपल ने जाने की कोशिश की, तो गैंग ने बॉयफ्रेंड पर दरांती से हमला किया, कार का शीशा तोड़ दिया और महिला को किडनैप कर लिया।
इसके बाद आरोपी उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और उसका यौन उत्पीड़न किया। बॉयफ्रेंड की शिकायत के बाद, पीलामेडु पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और तलाशी अभियान शुरू किया। बाद में पीड़िता को सुबह करीब 4 बजे बचाया गया और एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके घायल बॉयफ्रेंड का इलाज कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया गया। पुलिस ने स्पेशल टीमें बनाईं और करीब 300 CCTV कैमरों की फुटेज का इस्तेमाल करके आरोपियों को ट्रैक किया। उन्हें अगले दिन थुडियालुर इलाके में वेल्लाकिनारू के पास गिरफ्तार कर लिया गया, जब उन पर भागने की कोशिश करते हुए पुलिस पर हमला करने का आरोप था। इस घटना से तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर राजनीतिक गुस्सा फैल गया था, कई नेताओं ने इस अपराध की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।





