तमिलनाडू
चेन्नई में MLA मर्डर केस में बावरिया गैंग के 3 लोग दोषी पाए गए
Ratna Netam
22 Nov 2025 2:44 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: चेन्नई के एडिशनल सेशंस कोर्ट ने शुक्रवार को AIADMK के पूर्व MLA के सुदर्शनम की हत्या के लिए बावरिया गैंग के तीन सदस्यों को दोषी ठहराया। सज़ा सोमवार को सुनाई जाएगी। सुदर्शनम तिरुवल्लूर ज़िले के गुम्मिदीपोंडी चुनाव क्षेत्र के MLA थे और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी रह चुके थे। 9 जनवरी, 2005 को, पाँच सदस्यों वाले गैंग ने उनके घर में घुसकर MLA को गोली मार दी, उनकी पत्नी और बेटे पर हमला किया और 62 तोले सोने के गहने लूट लिए। उस समय के IG नॉर्थ ज़ोन SR जांगिड़ की लीडरशिप में पाँच स्पेशल टीमों ने आठ महीने से ज़्यादा चले एक ऑपरेशन के दौरान हरियाणा और राजस्थान से बावरिया गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। दो मुख्य आरोपी नॉर्थ इंडिया में एनकाउंटर में मारे गए। स्पेशल टीमों ने 32 लोगों के खिलाफ़ केस दर्ज किया। उनमें हरियाणा के ओम प्रकाश और उसके भाई जगदीश समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीन महिलाएँ जिन्हें ज़मानत मिल गई थी, बाद में फरार हो गईं। गिरफ्तार किए गए लोगों में से दो – ओम प्रकाश बावरिया और एक अन्य – की जेल में मौत हो गई।
शुरू में ट्रायल गुम्मिडीपूंडी में हुआ था, लेकिन बाद में इसे चेन्नई डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कैंपस में चेन्नई एडिशनल सेशंस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। चार लोगों – जगदीश, राकेश, अशोक और जैलधर सिंह – के खिलाफ केस की सुनवाई 15वें एडिशनल सेशंस कोर्ट के जस्टिस एल अब्राहम लिंकन ने की। ट्रायल के दौरान कुल 86 पुलिस गवाहों से पूछताछ की गई। सभी दलीलें पूरी होने के बाद, जज ने फैसला सुनाया और चारों आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश किया। उनमें से जगदीश, राकेश और अशोक को दोषी करार दिया गया। क्योंकि सिंह पहले से ही बेल पर बाहर है, इसलिए जज ने कहा कि उसके खिलाफ लगे आरोपों के आधार पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा कि वह दोषी है या नहीं। फिर जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या वे फैसले के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि उनका इस केस से कोई लेना-देना नहीं है। उनके वकील, शंकर सुब्बू ने कोर्ट से कम से कम सज़ा देने की रिक्वेस्ट की। इसके बाद जज ने सुनवाई टाल दी और बताया कि तीनों दोषियों को सज़ा 24 नवंबर को सुनाई जाएगी।
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