तमिलनाडू
तमिलनाडु में दोपहिया/चार पहिया वाहन में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर 10000 रुपये तक का जुर्माना!
Ritisha Jaiswal
20 Oct 2022 10:03 AM GMT
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तमिलनाडु पुलिस ने एक नया यातायात नियम लागू किया है, जो नशे में चालक के साथ सवारी करने पर एक पिलर सवार के लिए 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाता है
तमिलनाडु पुलिस ने एक नया यातायात नियम लागू किया है, जो नशे में चालक के साथ सवारी करने पर एक पिलर सवार के लिए 1000 रुपये से 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाता है। शराब के नशे में धुत चालक और साथी दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा, भले ही वह शराब के नशे में न हो। यह नियम कार में सवार यात्रियों के लिए भी लागू है। पहले के नियम के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाने वाले पर ही जुर्माना लगाया जाता था। अब दुपहिया व चौपहिया वाहन चालक शराब के नशे में है तो उसके साथ यात्रा करने वाले सभी शराब न पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑटोरिक्शा के मामले में, यदि चालक नशे में है और यात्रियों को जानता है,
तो बाद वाले पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। यदि चालक यात्रियों को अज्ञात है, तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। राज्य यातायात पुलिस ने यातायात उल्लंघनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के तहत मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना प्रणाली को संशोधित किया। एंबुलेंस, दमकल और आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने और दूसरी बार फोन का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डिजाइन से अधिक भार वाले मालवाहक वाहनों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह, निर्धारित सड़क सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने पर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। शारीरिक/मानसिक रूप से अनुपयुक्त होने पर पहली/दूसरी बार मोटर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपये/2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और बिना अनुमति के सार्वजनिक सड़क पर रेसिंग या गति का परीक्षण करने के लिए वाहन का उपयोग करने के लिए 5000 रुपये/10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पुलिस ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम/एस 185 आर/डब्ल्यू 188 एमवी अधिनियम के तहत जुर्माना गुरुवार, 20 अक्टूबर से प्रभावी है। अनुमान के अनुसार, पिछले छह महीनों में तमिलनाडु में यातायात उल्लंघन के कुल 9,18,573 मामले दर्ज किए गए। और 23,25,10,581 रुपये का जुर्माना वसूला। ग्रेटर चेन्नई ट्रैफिक पुलिस ने पिछले छह महीनों में शराब के प्रभाव में ड्राइविंग के 6000 से अधिक मामले दर्ज किए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, तमिलनाडु में पिछले साल सड़क दुर्घटनाओं में 11,419 मौतें हुईं और अकेले चेन्नई में 1026 लोगों की मौत हुई।
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