तमिलनाडू

Thoothukudi कोर्ट का फैसला, MLA मार्कंडेयन को नहीं मिली राहत

Kiran
23 July 2026 3:16 PM IST
Thoothukudi कोर्ट का फैसला, MLA मार्कंडेयन को नहीं मिली राहत
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Thoothukudi थूथुकुडी, 23 जुलाई: थूथुकुडी की एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को विलाथिकुलम के MLA जी.वी. मार्कांडेयन की ज़मानत अर्ज़ी और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के ख़िलाफ़ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में उनकी कस्टडी की पुलिस की याचिका, दोनों को खारिज कर दिया। थूथुकुडी ज़िला क्राइम ब्रांच ने कोविलपट्टी में एक जनसभा के दौरान की गई टिप्पणी के लिए MLA को गिरफ़्तार किया था। ज़िला पुलिस ऑफ़िस में उनसे लगभग 11 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट-I सुमति ने उन्हें 3 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

बुधवार को ज़मानत याचिका और कस्टडी के लिए पुलिस की याचिका, दोनों पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पलायमकोट्टई जेल में बंद मार्कांडेयन को कोर्ट में पेश करें। इसके बाद, उन्हें थूथुकुडी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट-I सुमति के सामने पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान, पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए MLA की कस्टडी मांगी। हालाँकि, इस याचिका का विरोध करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि मार्कांडेयन से पहले ही काफ़ी पूछताछ हो चुकी है, जिसके दौरान उन्होंने 170 से ज़्यादा सवालों के जवाब दिए और सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए। इसलिए, कस्टडी में रखकर और पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।

ज़मानत की मांग करते हुए, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि जनसभा में MLA के भाषण में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था। अभियोजन पक्ष ने इस अनुरोध का कड़ा विरोध किया और कोर्ट से ज़मानत न देने का आग्रह किया। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद, मजिस्ट्रेट ने ज़मानत याचिका और कस्टडी के लिए पुलिस के अनुरोध, दोनों को खारिज कर दिया, जिससे MLA न्यायिक हिरासत में ही बने रहे।

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