तमिलनाडू

करूर भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा

Ratna Netam
7 Oct 2025 1:22 PM IST
करूर भगदड़ की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगा
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Tamil Nadu.तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 10 अक्टूबर को उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 27 सितंबर को करूर में अभिनेता और टीवीके संस्थापक विजय की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई भगदड़ की सीबीआई जांच से इनकार कर दिया गया था। इस रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग वाली भाजपा नेता उमा आनंदन की अपील पर गौर किया। एक वकील ने पीठ को बताया, "सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है, जबकि एकल न्यायाधीश ने कहा है कि वह (भगदड़ की) की गई जांच से संतुष्ट नहीं हैं।"
मुख्य न्यायाधीश
ने कहा, "इसे शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।"
3 अक्टूबर को, मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनेता-राजनेता विजय की राजनीतिक रैली में 27 सितंबर को हुई भगदड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक भाजपा नेता की याचिका को भी खारिज कर दिया और उन्हें मदुरै पीठ का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तरी क्षेत्र की महानिरीक्षक, असरा गर्ग के नेतृत्व में विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। इसने कार्यक्रम के आयोजकों, टीवीके नेतृत्व और पुलिस की भगदड़ के लिए भी आलोचना की, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों सहित कई अन्य लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में कुल 41 लोगों की मौत हो गई, पुलिस ने बताया कि रैली में 27,000 लोग शामिल हुए, जो अपेक्षित 10,000 लोगों की संख्या से लगभग तीन गुना ज़्यादा था। पुलिस ने इस त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुँचने में सात घंटे की देरी को भी ज़िम्मेदार ठहराया।
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