
Tamil Nadu तमिलनाडु : मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल सर्विस स्कीम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल एक नई कॉम्प्रिहेंसिव रिटेल सर्विस स्कीम की घोषणा की थी। सरकार ने इस स्कीम में कुछ बदलाव किए और 28 अप्रैल को एक नया सरकारी आदेश जारी किया। प्राइवेट बस मालिकों के एसोसिएशन और कुछ लोगों ने इसके खिलाफ चेन्नई हाई कोर्ट में केस दायर किया था।
इन मामलों की सुनवाई करने वाले सिंगल जज ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह सरकार के पॉलिसी फैसले में दखल नहीं दे सकते। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश के खिलाफ अपील दायर की। इस याचिका पर बुधवार को जस्टिस आर. सुरेश कुमार और हेमाचंदन गौड़ा की बेंच में सुनवाई हुई।
सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पी.एस. रमन ने कहा कि यह स्कीम पहले ही लागू हो चुकी है। 1,350 छोटे बिज़नेस को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। 500 लाइसेंस के आवेदन विचाराधीन हैं।
जजों ने यह बात नोट करते हुए कहा कि इस मामले में कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही, उन्होंने सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते तक के लिए टाल दी और कहा कि सरकार द्वारा 1,350 लोगों को लाइसेंस देना इस अपील केस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।





