सांसदों और विधायकों के खिलाफ दायर मामलों की सुनवाई कर रही एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी को जमीन हड़पने के एक मामले में बरी कर दिया।
संवाददाता के अनुसार विशेष न्यायाधीश जी. जयवेल ने कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा है।
विशेष न्यायाधीश ने द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक) के वरिष्ठ नेता पोनमुडी और छह अन्य को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि 1996-2001 के दौरान जब पोनमुडी तत्कालीन द्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे, उन्होंने शहर के सैदापेट में 3,630 वर्ग फुट सरकारी जमीन हड़प ली और उसे अपनी सास के नाम पर पंजीकृत करवाया।
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने एक शिकायत के बाद पोनमुडी और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
मामले के अदालत में लंबित होने के दौरान पोनमुडी की सास और मामले में आरोपी दो अन्य लोगों की मौत हो गई।