तमिलनाडू
Madras HC ने सिंगल जज के आदेश को रद्द किया, "जननायकन" मामले में नए सिरे से सुनवाई का निर्देश दिया
Ratna Netam
27 Jan 2026 12:21 PM IST

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CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक सिंगल जज के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) को विजय-स्टारर जननायकन को U/A सर्टिफ़िकेट देने का निर्देश दिया गया था।चीफ़ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीज़न बेंच ने कहा कि पिछली कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। बेंच ने इसके बाद मामले को नए सिरे से विचार के लिए सिंगल जज के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि फ़िल्म के ख़िलाफ़ शिकायत में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के थे, जिसके कारण CBFC चेयरपर्सन ने फ़िल्म को रिव्यू के लिए भेजा था।
इस गंभीरता को देखते हुए, बेंच ने कहा कि सिंगल जज को निर्देश जारी करने से पहले CBFC को अपने फ़ैसले का बचाव करने का मौका देना चाहिए था। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सिंगल जज को मामले की मेरिट में नहीं जाना चाहिए था, खासकर चेयरपर्सन के आदेश को चुनौती देने वाली किसी खास याचिका के अभाव में। बेंच ने अब सिंगल जज को निर्देश दिया है कि CBFC को जवाब देने का मौका देने के बाद मामले पर नए सिरे से फ़ैसला करें। फ़िल्म के प्रोड्यूसर, KVN प्रोडक्शंस को भी अपनी रिट याचिका में संशोधन करने की आज़ादी दी गई है।
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